हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना 2024: गाँव में शुरू करें अपना व्यवसाय, पैसा देगी सरकार

हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना
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हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना: एक नजर में

आर्टिकल का नाम Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojana in Hindi
योजना का नामहरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना
किसने शुरू कीहरियाणा सरकार ने
शुरू कब की गयी2021
सम्बंधित विभाग/मंत्रालयसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, हरियाणा
योजना का उद्देश्यग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करना।
लाभार्थीहरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोग 
सब्सिडी15% से लेकर 50% तक
स्टेटसलागू है। 
आवेदन का तरीकाऑनलाइन या ऑफलाइन
ऑफिसियल Websiteharyanarural.gov.in/scheme/haryana-gramin-vikas-yojana/
हेल्पलाइन NA

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हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से B, C व D श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के उद्यमियों को प्लांट व मशीनरी और भवन पर किए गए कुल खर्च का 15% सब्सिडी या अधिकतम 20 लाख रुपये दिए जायेंगे वहीँ महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्लांट व मशीनरी और भवन पर किए गए कुल खर्च का 15% सब्सिडी या अधिकतम 25 लाख रुपये की पूंजीगत सहायता दी जाएगी।

इस योजना का सीधा सा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों को पूंजीगत सहायता एवं किफायती ऋण प्रदान करना है। इस योजना की एक विशेषता यह भी है की इसमें बिजिली की कमी को दूर करने के लिए डीजल जनरेटर पर भी सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी डीजल जनरेटर सेट की कुल लागत पर 50% तक होगी। इसके अलावा, सावधि ऋण पर 7 वर्षों के लिए 7% या अधिकतम 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। इस तरह यदि आप इस योजना के माध्यम से अपने गाँव में कोई उद्यम शुरू करते हैं तो सरकार आपको एक पूरा पैकेज उपलब्ध कराएगी।

यदि आप भी हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना में आवेदन करके योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गयी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें जैसे- आवेदन कैसे करें, कौन-कौन पात्र होगा, योजना के लाभ, आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक तथा आवश्यक दस्तावेज।  

नोट- आवेदन करने, रजिस्ट्रेशन करने तथा अन्य जानकारी के लिए महत्वपूर्ण लिंक का टेबल आर्टिकल के अंत में दिया है।

हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना लाभ एवं विशेषताएं-

  1. इस योजना के तहत पात्र लोगों को यूनिट लगाने पर कुल लागत का 15% अनुदान तथा डीजल जनरेटर सेट के लिए उसकी लागत पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है।  
  2. इसमें मिलने वाली सब्सिडी की राशि अलग-अलग वर्गों के लिए थोड़ी अलग-अलग है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए कुल लागत का 15% सब्सिडी या अधिकतम 20 लाख रुपये वहीँ महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों लिए यह  15% सब्सिडी या अधिकतम 25 लाख रुपये है।
  3. किसी भी मशीनरी को सुचारू रखने में सबसे बड़ी बाधा आती है बिजली का नहीं होना। इसीलिए सरकार ने डीजल जनरेटर के लिए भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जिसकी अधिकतम सीमा 8000 रुपए प्रति KVA निर्धारित की गई है।
  4. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
  5. यह योजना गाँव से शहरों में होने वाले पलायन को भी कम करेगी तथा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
  6. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होने से वहां वुनियादी ढाँचे का विकास संभव होगा।
  7. यह योजना 1 जनवरी 2022 से प्रभावी मानी गई है और 5 साल की अवधि के लिए चालू रहेगी।

ध्यान दे- यदि ऐसा पाया जाता है की लाभार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर सब्सिडी ली है तो 12 फीसद प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ सहायता वापस करनी होगी और साथ ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के लाभों से भी वंचित कर दिया जायेगा।

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ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के लिए पात्रता-

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक का सम्बन्ध आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि का होना चाहिए। 
  3. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण
  5. प्लांट लगाने से सम्बंधित ब्यौरा
  6. बैंक खता विवरण
  7. मोबाइल नंबर
  8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना में आवेदन कैसे करें?

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को एमएसएमई(MSME) विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरकर सभी दस्तावेजों के साथ एमएसएमई विभाग के निदेशक या महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
  • निदेशक और महानिदेशक 10 लाख रुपये से अधिक और अतिरिक्त निदेशक 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

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हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना फॉर्म pdf

इसी आर्टिकल के IMPORTANT LINK SECTION में PDF को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिए हैं।  

इसके अलावा अन्य योजनाओं की जानकारी तथा उनमे आवेदन करने के लिए yojanasaar.in पर विजिट करते रहें।

हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

  1. इसमें ‘बी’, ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए 15% सब्सिडी, अधिकतम 20 लाख रूपये।
  2. महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए 15% सब्सिडी, अधिकतम 25 लाख रूपये।
  3. डीजल जनरेटर सेट की लागत पर 50% तक की सब्सिडी।
  4. इसके अतिरिक्त, सावधि ऋण पर 7 वर्षों के लिए 7% या अधिकतम 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की ब्याज।

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FAQs

Q. हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना क्या है?

इस योजना के माध्यम से B, C व D श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को पूंजीगत सहायता दी जाएगी।

Q. हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?

इसमें ‘बी’, ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए 15% सब्सिडी, अधिकतम 20 लाख रूपये। महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए 15% सब्सिडी, अधिकतम 25 लाख रूपये।

Q. हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना में क्या क्या मिलेगा?

उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी के साथ यदि आप जनरेटर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी डीजल जनरेटर सेट की लागत पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

Q. हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

haryanarural.gov.in/scheme/haryana-gramin-vikas-yojana/

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